दैनिक भारत न्यूज ब्यूरो

आजमगढ़।
वाराणसी मार्ग पर स्थित चंदवक थाने में पड़ने वाले गोमती नदी के पुल को लगभग एक वर्ष पूर्व मरम्मत के नाम पर, बड़े गाड़ियों जैसे रोडवेज की बसों आदि के आवाजाही पर रोक लगा दी थी, जिससे आम जनमानस को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है बसे अन्यत्र रूट पर डायवर्ट कर दी गई हैं। जिससे यात्रा का समय और खर्च दोनों बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। मरीज, तीरमदार, विद्यार्थी सबसे ज्यादा प्रभावित थे, किंतु लगातार शिकायतों के बाद भी आज तक कार्य को पूरा नहीं किया गया न ही पुल पर बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू की गई। जिसके बाद लालगंज बाजार के निवासी अंकुर जायसवाल अधिवक्ता उच्च न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका WPIL NO 2272 वर्ष 2023(अंकुर जायसवाल बनाम भारत संघ) दायर की गई जिसमे माननीय उच्च न्यायालय ने 18.12.2023 को सुनवाई करते हुए यह माननीय उच्च न्यायालय ने यह पाया की एक वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भी पुल के मरम्मत न किए जाने से आम जनमानस को बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने NHAI के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए यह आदेश दिया की याचिकाकर्ता के समस्त शिकायतों का निस्तारण करते हुए पुल का निर्माण/मरम्मत अविलंब कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

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