दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आठ वर्ष के सश्रम कारावास तथा सत्रह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अतरौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव से 26 दिसम्बर 2016 की रात तेरह वर्षीया पीड़िता घर से गायब हो गई। इस मामले में पीड़िता के पिता ने दीपक राजभर निवासी लखमीपुर थाना कप्तानगंज के विरुद्ध पीड़िता के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दीपक राजभर को आठ वर्ष के सश्रम कारावास तथा सत्रह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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