
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा ग्यारह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 अजय कुमार शाही ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार मोतीलाल निवासी महुआरी थाना तरवा की पुत्री सुधा का विवाह अंगद राजभर निवासी सलेमपुर थाना देवगांव के साथ वर्ष 2013 में हुई थी। शादी के बाद सुधा के पति अंगद दहेज की मांग को लेकर सुधा को मारता पीटता था। जब सुधा ने अपने पिता मोतीलाल ने अंगद को समझाने का प्रयास किया। तब अंगद ने मोतीलाल से चार पहिया वाहन तथा एक लाख रुपए नकद की मांग की।मोतीलाल को 7 सितंबर 2015 को फोन पर सूचना मिली कि ससुराल में सुधा को जला दिया गया है। बुरी तरह से जली हुई स्थिति में सुधा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां 13 सितंबर 2015 को सुधा की मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी पति के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडेय तथा संजीव कुमार सिंह ने कुल नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति अंगद राजभर को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा ग्यारह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
