दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में पति,ससुर तथा चचिया ससुर को दस-दस वर्ष के सश्रम तथा बीस-बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने एक वर्ष का साधारण कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। अर्थदंड की आधी राशि मृतका के पिता को बतौर क्षतिपूर्ति दी जाएगी।यह फैसला जिला जयप्रकाश पांडेय ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार राम उजागर राजभर निवासी चुमुकुनी थाना कप्तानगंज की पुत्री प्रियंका की शादी 11 मई 2017 को ओमप्रकाश राजभर ग्राम सघन पट्टी थाना अतरौलिया के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल में एक लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर प्रियंका का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया जाने लगा। राम उजागर ने कई बार प्रियंका के ससुराल वालों से प्रियंका का उत्पीड़न न करने का अनुरोध किया। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अंततः 28 अक्टूबर 2018 को प्रियंका की ससुराल में गला दबा कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दो महीने के अंदर तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी तथा शिवाश्रय राय ने कुल नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर तथा राम शब्द को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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