दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
नाबालिग किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा पंद्रह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को सुनाया ।अभियोजन पक्ष के अनुसार रौनापार थाने के एक गांव से सत्रह वर्षीया पीड़िता 24 सितम्बर 2015 को पढ़ने के घर से कॉलेज जा रही थी। रास्ते में लाटघाट बाजार में संदीप निवासी वर्जला गांगेपुर थाना जीयनपुर पीड़िता का बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया। संदीप पीड़िता को बैंगलोर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी संदीप को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा पंद्रह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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