दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
खंभे में करंट उतरने से हुई मौत के मामले में स्थाई लोक अदालत ने बिजली विभाग को मृतक के परिवार को आठ लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस मामले में सूरज निवासी बछवल तहसील मेंहनगर मजदूरी का काम करता था। सूरज 13 जुलाई 2022 को सुबह शौच के लिए घर से निकला था। रास्ते में खड़ंजे किनारे बिजली के खंभे में करंट उतर गया था। जिसकी जानकारी सूरज को नहीं थी। सूरज का हाथ खंबे पर पड़ जाने की वजह से सूरज की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतक की मां उषा तथा पत्नी पूजा ने स्थाई लोक अदालत में मुआवजे के लिए मुकदमा दाखिल किया। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद स्थाई लोक अदालत के जज महफूज़ अली, सदस्य सुनीता यादव व मलका नसरीन ने विद्युत विभाग की लापरवाही मानते हुए अधिशासी अभियंता, पूर्वांचल विद्युत वितरण खंड तृतीय तथा सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा आजमगढ़ जोन को मृतक के परिवार को आठ लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया।

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