
दैनिक भारत न्यूज ब्यूरो
आजमगढ़।
भूमिधरी जमीन को आबादी दर्ज करने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद एसडीएम न्यायिक सदर ने मेंहनगर तहसील के क्षेत्रीय लेखपाल व अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। इस मामले में मंहनगर तहसील के कटाई गांव के निवासी राजनाथ ने मेंहनगर तहसील में एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था कि क्षेत्रीय लेखपाल ने गांव के विरोधियों की साजिश में आकर उनकी भूमिधरी जमीन को बिना किसी आदेश के आबादी में दर्ज कर दिया है। इस फर्जी आदेश से आबादी दर्ज कराकर कुछ लोग पीड़ित की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इस मामले में तहसीलदार मेंहनगर ने अपनी जांच रिपोर्ट भेजी थी। बाद में यह पत्रावली जिलाधिकारी के आदेश से सदर तहसील में एसडीएम न्यायिक की कोर्ट में भेज दी गई।एसडीएम न्यायिक डॉक्टर अतुल गुप्ता ने सुनवाई पूरी करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भूमिधरी जमीन पर बिना आदेश की दर्ज आबादी को निरस्त कर दिया। इसी के साथ-साथ आबादी दर्ज करने के दोषी कर्मचारी तथा अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
