
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
कातिलाना हमले के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने गवाहों के मुकर जाने के बाद पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सभी दस आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। वही मुकदमे में गवाही से मुकरने को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने वादी मुकदमा पूर्व विधायक एवं वर्तमान सपा एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के विरुद्ध प्रकीर्ण मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 जैनेंद्र कुमार पांडे ने सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली 5 मार्च 2022 को चुनाव प्रचार से जब लौट रहे थे तो रात लगभग एक बजे शहर के कोट चौराहे पर समाजवादी पार्टी के तीस चालीस लोगों ने उन्हें घेर कर जानलेवा हमला किया। गुड्डू जमाली ने शहर कोतवाली में आजम एबाद खान, अबू जफर आजमी, अफजल उर्फ गुड्डू, मोहम्मद आजम उर्फ मामा, असफर खान उर्फ अशफा खान, रिंकू उर्फ मोहम्मद जकारिया, खुरदिल उर्फ मिर्ज़ा फ़राज़, अबू बकर तथा अब्दुल्ला समेत दस के विरुद्ध नामजद एवं तीस चालीस अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली समेत छह गवाह न्यायालय में पेश हुए। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली समेत सभी गवाह अदालत में पुलिस को दिए गए अपने बयान से मुकर गए। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद सभी 10 आरोपियों को पर्याप्त सबूत के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। अदालत ने वादी मुकदमा शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के विरुद्ध झूठा साक्ष्य देने के आरोप में प्रकीर्ण मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया।
