
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक कमलापति ने शुक्रवार को सुनाया।अभियोजन कहानी के अनुसार बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बरोही फत्तेपुर गांव में 16 अगस्त 2019 की रात लगभग साढ़े आठ बजे जमीन बेचने से मिले रुपए के बंटवारे को लेकर दो सगे भाइयों में आपस में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि छोटे भाई अंकित सिंह ने बड़े भाई अवनीश सिंह पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अंकित की पत्नी रिम्मी उर्फ गोल्डी ने भी इस हमले में उसका साथ दिया। बुरी तरह से घायल अवनीश को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी किरण ने देवर अंकित तथा अपने देवरानी के रिम्मी उर्फ गोल्डी के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। दौरान मुकदमा रिम्मी उर्फ गोल्डी के फरार हो जाने के चलते उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी गोपाल पाण्डेय तथा संजीव सिंह ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अंकित सिंह को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
