दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अजय राजभर निवासी बेलवाना थाना बरदह की के अशोक उर्फ तेल्हू राजभर से रंजिश थी। इसी रंजिश के कारण ने अशोक उर्फ तेल्हू ने 19 दिसंबर 2022 को वादी की मां को ईंट से बुरी तरह से मारा पीटा। इसके कारण वादी की माता का निधन हो गया। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 10 गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अशोक उर्फ टेल्हू राजभर को आजीवन कारावास तथा बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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