दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
प्रेमिका की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी प्रेमी को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माना की आधी धनराशि मृतका की मां को देने का आदेश किया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने बुधवार को सुनाया।अभियोजन कहानी के अनुसार वादिनी नीलम सरोज निवासी दोरजी धौरहरा थाना बिलरियागंज ने 01 दिसंबर 2022 को जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वादिनी नीलम सरोज की चचेरी बहन प्रियंका को मई 2022 में आरोपी धनंजय निवासी शाहपुर थाना जहानगंज बहला फुसला कर भगा ले गया था। उस समय दबाव बनाकर प्रियंका को घर वापस बुला लिया गया था।प्रियंका के घर वालों ने उसे मुंबई भेज दिया था। धनंजय मुंबई भी पहुंच कर प्रियंका से जबरदस्ती मिलने की कोशिश करता रहता था। लेकिन घर वालों की सख्ती की वजह से धनंजय प्रियंका से मुलाकात नहीं कर पाया। पैतृक गांव में एक शादी में शामिल होने के लिए वादिनी नीलम, प्रियंका और घर वाले गोदान एक्सप्रेस से 01 दिसंबर 2022 की शाम गोदान एक्सप्रेस से आजमगढ़ स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन पर ही धनंजय वहां आ गया और प्रियंका को पकड़ कर उसका गला चाकू से रेत दिया। जिससे मौके पर ही प्रियंका की मृत्यु हो गई। प्रियंका को मारने के बाद धनंजय ने अपना भी गला रेतने की कोशिश की। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद धनंजय के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी तथा दीपक मिश्रा ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी धनंजय को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।