
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
दलित की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 77000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला एससी एसटी कोर्ट के जज कमलापति ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार अतरौलिया थाना क्षेत्र के मड़ोही गांव में 26 मार्च 2003 को वादी मुकदमा हरिराम के लड़के मनोज कुमार तथा कपिल देव सड़क पर स्थित मकान पर सोने गए। तभी रात लगभग 12:30 बजे नरेंद्र यादव निवासी मड़ोही, संजय यादव निवासी मदियापार तथा रोशन राजभर निवासी अकबेलपुर थाना अतरौलिया वहां पर आए और मकान में लगे पीसीओ मशीन वगैरह को फेंक दिया। तीनों हमलावरों ने मनोज तथा कपिल देव को गोली मार दी। इस हमले में कपिलदेव की मौके पर ही मौत हो गई तथा मनोज बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता आलोक त्रिपाठी तथा इंद्रेश मणि त्रिपाठी ने वादी मुकदमा हरिराम, मनोज कुमार, डॉक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव, डॉ राम प्रकाश, थानाध्यक्ष रमेश यादव, कांस्टेबल रामअचल, सीओ डॉक्टर बृजेश कुमार, उपनिरीक्षक जनार्दन यादव को बतौर साक्षी न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी नरेंद्र यादव, संजय यादव तथा रोशन राजभर को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 77000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
