

दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
अपर निदेशक अभियोजन आजमगढ़ मंडल भानू प्रताप पाण्डेय व प्रभारी संयुक्त निदेशक शमशाद हसन आजमगढ़ व अभियोजन अधिकारी विपिन चन्द्र भाष्कर द्वारा शुक्रवार को तीन नए कानून के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए महिला थाना परिसर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें लगभग 35 से अधिक लोग उपस्थित थे। इन लोगों को जानकारी दी गयी। बताया गया कि अपराध नियंत्रण करने के लिए तीन नए अपराधिक कानून लागू किये गये हैं। नए कानूनों में विभिन्न प्रकार के अपराधों पर शक्ति और कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दिया है।
सरकार द्वारा भा0द0सं0 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, द0प्र0 सं0 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाकर लागू किया है। 21 जून 2023 को उपरोक्त कानूनों को भारत की संसद से इसको स्वीकृति मिली है। इसके पश्चात 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गयी। इस दौरान उपस्थित सभी अधिकारी / कर्मचारीगण व अन्य लोगो को नये तीन कानून व महिला सम्बन्धी अपराध, लम्बित विवेचनाओं को त्वारित गति से निस्तारण करने व मिशन शक्ति के बारे में जागरूक किया गया है। उक्त कार्यक्रम में थानाध्यक्ष महिला थाना व अन्य अधिकारी/कर्मचारी गण मौजूद रहे।
