
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद गैंगस्टर कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने एक आरोपी को 2 वर्ष के कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन कहानी के अनुसार निजामाबाद के तत्कालीन थानाध्यक्ष सच्चिदानंद यादव को 27 दिसंबर 2023 को अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे।तब उन्हें सूचना मिली कि हारिश उर्फ़ छोटू उर्फ अब्दुल्ला निवासी इसरौली थाना सरायमीर हाल मुकाम मुड़ियार थाना फूलपुर कुछ लोगों के साथ मिलकर एक गैंग बना कर अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है।इस आधार पर हारिश व अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय द्विवेदी ने कुल तीन गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी हारिश उर्फ छोटू उर्फ अब्दुल्ला को 2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
