दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में अर्हता दिनांक-01.01.2026 के आधार पर विधानसभा निवार्चन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गयी।
जिलाधिकारी ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन की संशोधित तिथि 06 जनवरी 2026, दावे और आपत्तियां दाखिल करने की संशोधित अवधि 06 जनवरी से 06 फरवरी 2026 तक, 06 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण (जारी करना, सुनवाई और सत्यापन)ः ईआरओ द्वारा गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों और आपत्तियों का निपटान एक साथ किया जायेगा। 03 मार्च 2026 तक वोटर लिस्ट के स्वास्थ्य मापदंडों की जांच और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करना एवं 06 मार्च 2026 को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फार्म 06 अधिसूचना दिनांक-27 अक्टूबर 2025 द्वारा संशोधित कर दिया गया है। इस पुनरीक्षण में पुराने फार्म का उपयोग नहीं किया जायेगा, नये संशोधित फार्म घोषणा पत्र के साथ उपयोग किया जायेगा। निर्वाचक नामावली की किसी प्रविष्टि में संशोधन, स्थान परिवर्तन, ईपिक संशोधन, डुप्लीकेट ईपिक आदि सभी कार्यों के लिए फार्म-8 उपयोग किया जायेगा। उन्होने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि नये बूथ के अनुसार बूथ लेविल एजेण्ट (बी०एल०ए०) की नियुक्ति कर लिया जाय। उन्होने कहा कि वोटर हेल्प लाइन ऐप के माध्यम से अधिक से अधिक आनलाइन आवेदन करायें। उन्होने कहा कि निर्वाचक नामावली में कृपया अपना, अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम चेक करा लें तथा अपने सभी प्रतिनिधियों को भी अवगत करा दें।
जिलाधिकारी ने बताया कि दिनांक-05 फरवरी 2026 तक 105493 फार्म-6 पर दावें, 2195 फार्म-7 पर आपत्ति एवं 22469 फार्म-8 पर संशोधन सबंधी दावें प्राप्त हुए है। उन्होने कहा कि दावें/आपत्तियों प्राप्त कर डिजिटाइज करने एवं निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। प्राप्त दावें/आपत्तियों की सूची प्रारूप-9, 10, 11, 11क, 11ख जिला निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किया जाता है।
जिलाधिकारी ने बताया कि दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को आलेख्य प्रकाशन के समय जनपद में कुल 3714258 मतदाता, जिसमें 1957063 पुरूष, 1757132 महिला एवं 63 थर्ड जेण्डर मतदाता सूची में है। दिनांक 06 जनवरी 2026 को आलेख्य प्रकाशन के समय जनपद में कुल 3147652 मतदाता, जिसमें 1719537 पुरूष, 1428063 महिला एवं 52 थर्ड जेण्डर मतदाता सूची हैं। उन्होने कहा कि आयोग के कार्यक्रम के अनुसार दिनाक 06 फरवरी 2026 तक दावे/आपत्तियां प्राप्त की गयी।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद की निर्वाचक नामाबली में 18-19 आयुवर्ग के कुल 13431 मतदाता ही सम्मिलित है, जो अत्याधिक कम है। उन्होने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी युवाओं का फार्म-6 भरवाकर मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करवायें। उन्होने बताया कि जनपद का जेण्डर रेशियों सेन्सेस के अनुसार 1017 है, जबकि वोटर लिस्ट के अनुसार 831 है, इस प्रकार महिला मतदाताओं के नाम जो अभी तक वोटर लिस्ट में पजीकृत नहीं है, फार्म-6 पर दावें प्राप्त किये जाने है। उन्होने कहा कि महिलाओं को जागरूक करते हुए अधिक से अधिक फार्म-6 भरवाकर छूटी हुई महिलाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करायें।
जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान गणना प्रपत्र में वर्ष 2003 की निर्वाचक नामावली से मैप नहीं होने के कारण नो-मैपिंग के श्रेणी कुल 158627 मतदाता है तथा लाजिकल डिस्क्रीपेन्सी के श्रेणी में कुल-610025 मतदाता है। उक्त मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने हेतु नोटिस बी०एल०ओ० के माध्यम से वितरण किया गया है, जिसकी सुनवाई दिनाक-21 जनवरी 2026 से जारी है तथा दिनाक 27 फरवरी 2026 तक चलेगी।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मुख्य बिन्दु को राजनैतिक दलों के समक्ष पढ़कर सुनाया, जिसमें बताया कि बूथ लेवल एजेंट जनता से दावे और आपत्तियां स्वीकार नहीं करेंगे। वे सिर्फ जनता को शामिल करने, हटाने, रोल में सुधार/शिफ्टिंग/दिव्यांगजनों को मार्क करने/इलेक्टोरल रोल में ईपिक बदलने के लिए सही एप्लीकेशन फाइल करने में गाइड करेंगे। बूथ लेवल एजेंट एक दिन में बूथ लेवल ऑफिसर को 10 से ज्यादा फॉर्म जमा नहीं करेंगे। चुनाव आयोग ने एक बूथ लेवल एजेंट को एक दिन में 10 से ज्यादा एप्लीकेशन फाइल करने की इजाज़त नहीं दी है। बूथ लेवल एजेंट संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर को एप्लीकेशन फॉर्म की लिस्ट और एक लिखित घोषणा के साथ फॉर्म जमा करेगा, जिसमें यह लिखा होगा कि उसने संलग्न एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई जानकारी को व्यक्तिगत रूप से वेरिफाई किया है और वह संतुष्ट है कि वे सही हैं। यदि कोई बूथ लेवल एजेंट संक्षिप्त संशोधन की पूरी अवधि के दौरान 30 से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म जमा करता है, तो संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा व्यक्तिगत रूप से क्रॉस वेरिफिकेशन किया जायेगा। जिन राजनीतिक पार्टियों ने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त नहीं किए हैं, वे संशोधन अवधि के दौरान बल्क में एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकती हैं।
बैठक में विधायक सदर दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव, जिलाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़ ध्रुव सिंह, जिलाध्यक्ष लालगंज विनोद राजभर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

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