
दैनिक भारत न्यूज ब्यूरो
आजमगढ़।
अवमानना के मामले में वारंट जारी होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी शशांक सिंह सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सिंह की अदालत में उपस्थित हुए। कोर्ट ने समाज कल्याण अधिकारी शशांक सिंह को जमानत पर रिहा करते हुए उन्हें 18 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित दूधनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध याचिका दाखिल की थी। जिसमें समाज कल्याण अधिकारी अदालत के आदेश की अवहेलना कर रहे थे। तब दूधनाथ ने समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध फिर से अवमानना याचिका हाईकोर्ट में दाखिल किया। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने समाज कल्याण अधिकारी को तलब किया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर सीजेएम ने समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध वारंट आदेश जारी किया था। इस आदेश की जानकारी होने पर समाज कल्याण अधिकारी शशांक सिंह सोमवार को न्यायालय में उपस्थित आए तथा इस बात की गारंटी दी कि वे हर हालत में न्यायालय के आदेश का सम्मान करेंगे तथा 18 जनवरी को निर्धारित समय पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में उपस्थित रहेंगे।
