दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
गलत आराजी नंबर देकर जमीन अपने नाम ट्रांसफर कराने के मामले में अदालत ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में पीड़ित लालजी सिंह निवासी खानपुर फतेह थाना अतरौलिया ने अपने अधिवक्ता विंध्यवासिनी प्रसाद सिंह तथा प्रेम प्रकाश सिंह के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसके अनुसार लालजी सिंह ने एक जमीन 2007 में सुरेंद्र सिंह पुत्र दयाराम से खरीदी।आरोपी मंजू देवी पत्नी सतीश निवासी खानपुर फतेह ने सुरेंद्र सिंह से एक दूसरी जमीन खरीदी।बाद में सतीश व मंजू देवी ने कागजातों में हेरा फेरी करवाते हुए जो जमीन लालजी सिंह ने खरीदी थी उस जमीन का नंबर अपना बताते हुए खतौनी में मंजू देवी का नाम दर्ज करा लिया। जब इसकी जानकारी लालजी सिंह को भी तब उन्होंने न्यायालय में अपना पक्ष का रखते हुए जमीन को अपने नाम दर्ज कराया। मामले के सारे तथ्यों और परिस्थितियों के अवलोकन के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 26 ओमश्री चौरसिया ने आरोपी मंजू देवी तथा सतीश के विरुद्ध संज्ञेय अपराध का गठन होना पाया।कोर्ट ने थानाध्यक्ष अतरौलिया को आरोपियों के विरुद्ध समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया।

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