दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
कोरोना के समय हुई मृत्यु के बाद क्लेम का रुपया ना देने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को मृतक की पत्नी को 14 लाख रुपए का क्लेम देने का आदेश दिया है। इस मामले में पीड़िता ललिता देवी निवासी हनुमानगढ़ी तहसील लालगंज ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दाखिल की थी। जिसके अनुसार ललिता देवी के पति प्रमोद सोनकर का अपना बिजनेस था। प्रमोद सोनकर ने एसबीआई लाइफ से इंश्योरेंस से 22 नवंबर 2019 को 15 लाख रुपए का बीमा कराया था।

कोविड -19 के समय प्रमोद कुमार अस्वस्थ हो गए और 30 जुलाई 2020 को प्रमोद सोनकर की मृत्यु हो गई। प्रमोद की पत्नी ललित ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में बीमा का क्लेम किया। लेकिन बीमा कंपनी ने कहा कि उन्हें पहले से मधुमेह की बीमारी थी।इसलिए केवल डेढ़ लाख रूपए ही दिया। इससे क्षुब्ध होकर ललिता ने कंज्यूमर फोरम में मुकदमा किया। इस मामले में बीमा कंपनी तथा ललिता देवी दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार तथा सदस्य प्रतिष्ठा वर्मा ने इसलिए बीमा कंपनी फटकार लगाते हुए ललिता देवी को कुल 14 लाख रुपए एक महीने के अंदर ललिता देवी को उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *