आजमगढ़।
लगभग ढाई वर्ष पूर्व कोतवाली परिसर में प्रदर्शन करने तथा पुलिस वालों पर पथराव करने के मामले में जिला एवं सत्र अदालत ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर लिए ली है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के समय लगभग ढाई वर्ष पूर्व 7 अप्रैल 2021 की दोपहर  इंस्पेक्टर कोतवाली कृष्ण कुमार गुप्ता बिना मास्क लगाये राहगीरों की चेकिंग कर रहे थे। इसी चेकिंग के क्रम में स्वर्णव्यवसायी फर्म रामेश्वर प्रसाद की दुकान पर कुछ लोगों को बिना मास्क लगाए देखकर मास्क लगाने के लिए कहा गया। इसी बात पर दुकानदार और ग्राहकों से पुलिस का विवाद हो गया। तब स्वर्ण व्यवसायी को कोतवाली ले आया गया। स्वर्ण व्यवसायी के समर्थन में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह, सैकड़ों लोग कोतवाली पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों पर पथराव किया गया। इस मुकदमे में कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह समेत तीन नामजद करते हुए सैकड़ो लोगों के विरुद्ध मुकद्दमा दर्ज किया गया। इस मामले में  प्रवीण सिंह ने 27 अगस्त 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  की कोर्ट में  आत्मसमर्पण कर दिया था। तब से प्रवीण सिंह कारागार में निरुद्ध है।मंगलवार को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पूरी करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद जमानत अर्जी मंजूर करते हुए प्रवीण सिंह को  पचास हजार रुपए के दो बंध पत्र तथा इसी राशि का निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

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