
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
सेना में अग्निवीर की भर्ती करने के नाम पर रुपए लेने तथा कूटरचित नियुक्ति पत्र दिए जाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद गैंगस्टर कोर्ट के जज अमर सिंह ने बुधवार को एक आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार अग्निवीर में भर्ती करने के नाम पर आरोपी पिंटू यादव उर्फ कृष्णा निवासी ध्यानीपुर थाना अतरौलिया की गैंग ने पीड़ित आशीष यादव से ढाई लाख रूपये लेकर फर्जी जॉइनिंग लेटर दिया। इस मामले में सितंबर 2026 में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पिंटू यादव उर्फ कृष्णा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
