
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा पैतालीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी मुकदमे के दो आरोपियों को साधारण मारपीट का दोषी पाते हुए उन्हें छह महीने के कारावास तथा प्रत्येक को एक हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। जबकि पर्याप्त सबूत के अभाव में दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। जुर्माने की आधी राशि मृतक के वैध वारिस को दी जाएगी। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा ने बुधवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुन्ना पांडे निवासी शाहपुर कानूनगो थाना तरवां अपने पुत्रों इन्द्रसेन व चंद्रमणि के साथ 29 नवंबर 2019 को सुबह 9:00 बजे दीवाल की सुरक्षा के लिए मिट्टी डाल रहे थे। तभी पड़ोसी संजय ,मृत्युंजय, पंकज पांडे, सरोज पांडे तथा उपेंद्र पांडे वहां आ गए गाली गलौज देने लगे। वादी के एतराज करने पर संजय ने चंद्रमणि पांडेय को गोली मार दी। जिससे अस्पताल जाते जाते चंद्रमणि की मृत्यु हो गई। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद मुकदमे में चार्ज शीट दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह निर्मल शर्मा तथा सुधन प्रसाद एडवोकेट ने कुल दस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी संजय को हत्या तथा अवैध असलहा रखने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा पैतालीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि आरोपी मृत्युञ्जय तथा पंकज को साधारण मारपीट का दोषी पाते हुए उन्हें छह महीने के कारावास तथा प्रत्येक को एक हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं पर्याप्त सबूत के अभाव में सरोज पांडे तथा उपेंद्र को दोषमुक्त कर दिया।
