भीम को कमरे में बंद कर लाठी डंडे से पीट पीटकर कर दिए उसकी हत्या

कप्तानगंज थाना क्षेत्र के परसमनपुर गांव का निवासी था भीम

रिपोर्टः प्रदीप सिंह एड.

आजमगढ़।
कप्तानगंज थाना क्षेत्र के परसमनपुर गांव में 21 मई 2021 को हुई पीट पीटकर भीम राम की हत्या के मामले में मंगलवार को विशेष न्यायधीश एससीएसटी ने फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को आजीवन कारावास और सभी को 20 20 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया।

इन्हे सूनाया गया सजाः
अदालत ने जगदीश निषाद पुत्र गोमती निषाद, शेरू निषाद पुत्र जगदीश निषाद, वीरू निषाद पुत्र जगदीश निषाद, किशुन निषाद पुत्र जगदीश निषाद का नाम शामिल है। यह सभी कप्तानगंज थाने के परसमनपुर गांव के निवासी हैं। अदालत इन्हे दोष सिद्ध पाते हुये प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा व 20-20 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।

यह रहा पूरा मामलाः
21 मई 2021 को वादी मुकदमा शाहुल पुत्र रामहरख निवासी परसमनपुर थाना कप्तानगंज, ने थाना स्थानीय शिकायत किया था कि विपक्षी जगदीश निषाद पुत्र गोमती निषाद, शेरू निषाद पुत्र जगदीश निषाद, वीरू निषाद पुत्र जगदीश निषाद, और किशुन निषाद पुत्र जगदीश निषाद ने उसके छोटे भाई भीम को कमरे में बन्द करके लाठी-डंडा से पीट-पीट कर हत्या कर दिए। पुलिस अपनी जांच पूरी करके अदालत में चार्ज शीट दाखिल कर दी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कुल बारह गवाह पेश किए गये। मुकदमे की कार्रवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया गया।

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