दैनिक भारत न्यूज

सोनभद्र
जिले में दो नाबालिग बच्चियों से गंभीर लैंगिक अपराध के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी अली फैयाज उर्फ फैज को उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में कुल 73 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। खास बात ये है कि आरोप तय होने के महज 4 महीने 4 दिन में सुनवाई पूरी कर अदालत ने दोषी को सजा सुना दी।
सोनभद्र जिले के अनपरा थाना क्षेत्र की रहने वाली दो नाबालिग बच्चियों से लैंगिक अपराध के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ओमकार शुक्ला की अदालत ने अभियुक्त अली फैयाज उर्फ फैज को दोषी करार देते हुए उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन के मुताबिक अभियुक्त ने दोनों नाबालिग बच्चियों को बहला- फुसलाकर उनके साथ लैंगिक अपराध किया था। सुनवाई के दौरान पीड़िताओं के बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य, जन्मतिथि से जुड़े दस्तावेज और पुलिस विवेचना समेत अन्य साक्ष्य अदालत के सामने रखे गए। साक्ष्यों के समग्र परीक्षण के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में कठोर सजा सुनाई। अदालत ने कुल 73 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है। इस मामले में सबसे अहम बात ये रही कि आरोप विरचित होने के महज 4 महीने 4 दिन में सुनवाई पूरी कर दोषी को सजा सुना दी गई। अदालत ने अपराध की गंभीरता और पीड़िताओं पर पड़े प्रभाव को देखते हुए कठोर दंड को जरूरी माना। मामले में राज्य की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि और नीरज कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी की। मामला अनपरा थाना क्षेत्र से जुड़ा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *