
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
दलित के घर में घुसकर मारपीट करने तथा लूटपाट करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दस आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सात आरोपियों पर 26-26 हजार रूपये, दो आरोपियों पर 46-46 हजार रूपये तथा एक आरोपी पर 66 हज़ार रुपए अर्थदंड लगाया है। जुर्माने की आधी राशि पीड़ित पक्ष की दिए जाने का भी आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा लल्लन सरोज निवासी तोहफापुर थाना बिलरियागंज की गांव के रविशंकर यादव से रंजिश थी। इसी रंजिश को लेकर 28 नवंबर 2023 की शाम पांच बजे गांव के रवि शंकर यादव, श्यामा यादव, दयाशंकर यादव, रामफेर पासी, शंकर, रामचेत, अजय, विजय, अमर तथा धर्मेंद्र वादी मुकदमा के घर गाली गलौज करते हुए चढ़ गए और घर में घुसकर वादी मुकदमा तथा उसके घर वालों को बुरी तरह से मारा पीटा। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया।अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक आलोक त्रिपाठी ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सभी दस आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई।
