दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
आठ वर्षीय मासूम के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में एक आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20500 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार जीयनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 31 जुलाई 2015 को दिन में बारह बजे पीड़ित आठ वर्षीय मासूम बच्चा अपनी मां के साथ घर पर था। तभी गांव का ही फिरोज पुत्र भग्गल उर्फ इरफान पीड़ित बच्चे को बहला फुसला कर कर बाग की तरफ ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। घर आकर पीड़ित ने जब पूरी बात अपनी मां को बताई तब बच्चे की मां और चाचा उलाहना देने आरोपी फिरोज़ घर गए तो फिरोज ने इन दोनों को बुरी तरह से मारा पीटा और जान से मारने की धमकी की दी। इस मामले में पहले पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। बाद में कोर्ट के आदेश पर एफ आई आर दर्ज की गई और जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी फिरोज की विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी फिरोज को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20500 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।

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