दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
दीदारगंज थाने के सामने चक्का जाम कर सरकारी काम में बाधा डालने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पूर्व सांसद वर्तमान विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 3800 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को सुनाया।
मुकदमे में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर ने बताया कि 6 अप्रैल 2006 को सुबह सात बजे रमाकांत यादव अपने दो ढाई सौ समर्थकों के साथ दीदारगंज थाने पहुंचे रमाकांत यादव थाना प्रभारी मधुप कुमार सिंह पर अपने एक समर्थक के छुड़ाने का दबाव बना रहे थे। जब थानाध्यक्ष ने रमाकांत यादव की बात नहीं मानी दीदारगंज खेता सराय मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और सरकारी काम में बाधा पहुंचायी। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद रमाकांत समेत तीन लोगों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल छह गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए गए। दौरान मुकदमा दो अन्य आरोपियों की मृत्यु हो गई। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी रमाकांत यादव को एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा 3800 अर्थदंड की सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *