दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति और ससुर को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 जैनेंद्र कुमार पांडेय ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा स्वामीनाथ निवासी मलय पट्टी थाना महाराजगंज की पुत्री पूनम की शादी रामगोपाल पुत्र राधेश्याम निवासी शिवपुर थाना महाराजगंज के साथ 21 फरवरी 2002 को हुई थी। शादी के बाद ससुराल में दहेज को लेकर पूनम का उत्पीड़न किया जाने लगा। स्वामीनाथ यादव को 12 फरवरी 2006 को फोन से सूचना मिली कि पूनम की मृत्यु हो गई है। पूनम के पिता ने ससुरालवालों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद पति रामगोपाल तथा ससुर राधेश्याम के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने स्वामीनाथ यादव समेत पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति रामगोपाल तथा राधेश्याम को दस दस वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को बीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।

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